नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा,15 हजार जुर्माना

हिन्दुस्तान, मथुरा
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा,15 हजार जुर्माना

किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दस साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुरीर क्षेत्र में वर्ष-2022 को नामजद युवक नाबालिग को बहला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी होने पर नाबालिग के पिता ने थाने में दिनेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामला न्यायालय में पहुंचा। विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि सुरीर क्षेत्र निवासी करीब 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर दिनेश 26 सितंबर 2022 की रात घर से बहला फुसला कर ले गया था।

पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पीडिता को बरामद करने के साथ ही आरोपी दिनेश को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे जेल भिजवा दिया। लड़की ने अपने बयान में दुष्कर्म की बात कही थी। इसके बाद न्यायालय में मुकदमा चला। अलका उपमन्यु ने बताया कि विद्वान न्यायाधीश ने सोमवार को साक्ष्य, बयान आदि सुनने के बाद आरोपी दिनेश को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाये जाने पर दस वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना किया है।

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