किशोरी को अगवा करने में युवक को पांच वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर में 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में संजीव कुमार को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। यह फैसला विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने दिया है। पीड़िता की मां ने 21 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें संजीव पर आरोप लगाया गया था।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिध। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव से दो वर्ष पहले 17 वर्षीया किशोरी को अगवा करने के दोषी संजीव कुमार को सोमवार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया।किशोरी की मां ने 21 सितंबर 2024 को सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
कहा था कि 20 सितंबर की रात उसकी 17 वर्षीया पुत्री घर से गायब हो गई। उसने गांव के संजीव कुमार पर पुत्री को अगवा करने का आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद सकरा पुलिस ने उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।


