श्वेता गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान, रांची
रांची। जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। वह 22 जुलाई से जेल में बंद है और 3 अगस्त को जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इससे पहले जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य मामले में शामिल लोगों की जमानत भी खारिज हो चुकी है।

रांची। जेपीएससी नियुक्ति गड़बड़ी मामले में जेल में बंद जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता को अदालत से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात 11 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। श्वेता गुप्ता गिरफ्तारी के बाद से ही 22 जुलाई से जेल में है। उसने 3 अगस्त को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। मामले में अब तक जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खियांग्ते, परीक्षा माफिया अभय कुमार तिवारी, उमेश कुमार की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है।


