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JNU देशद्रोह मामला: कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल बोले- विभाग से जल्द निर्णय लेने के लिए कहूंगा

जेएनयू देशद्रोह के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस संबंध में अपनी सरकार से जल्द फैसला लेने के लिए कहेंगे। केजरीवाल का यह आश्वासन कोर्ट के उस निर्देश...

JNU देशद्रोह मामला: कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल बोले- विभाग से जल्द निर्णय लेने के लिए कहूंगा
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 19 Feb 2020 07:29 PM
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जेएनयू देशद्रोह के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस संबंध में अपनी सरकार से जल्द फैसला लेने के लिए कहेंगे। केजरीवाल का यह आश्वासन कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें दिल्ली सरकार को कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर तीन अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अरविंद केजरीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि मैं संबंधित विभाग में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। मैं उनके निर्णय को बदल नहीं सकता हूं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए कह सकता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने अभी तक मंजूरी देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। 

14 जनवरी, 2019 को दायर एक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जेएनयू के 10 छात्रों के नाम मुख्य आरोपी के रूप में शामिल हैं, जिनमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात कश्मीरी छात्र शामिल हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जांच एजेंसियों को राजद्रोह के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करते समय राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। इसी मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली सरकार के पास भेजी गई है जिस पर केजरीवाल सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।

इस मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर तीन अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि दिल्ली सरकार को कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाया जाए।

पुलिस ने दलील दी कि कुमार और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है और मंजूरी का अनुरोध करने वाला पत्र जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) के पास लंबित है। इसके बाद अदालत ने निर्देश जारी किए।

पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।

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