पांच श्रेणियों को एसआईआर 2026 से किया गया बाहर

हिन्दुस्तान, रांची
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25 को सभी राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक, 30 से डोर टू डोर एसआईआर कराए जाने की दी जाएगी जानकारी

पांच श्रेणियों को एसआईआर 2026 से किया गया बाहर

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में पांच श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है। वैसे मतदाता जिनका निधन हो गया है, जो दूसरे जगह पर चले गए हों, जिन्होंने मैपिंग नहीं करायी हो और इन्यूमिनेशन फार्म पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले भी एसआईआर से बाहर हो गए हैं। ये सभी फॉर्म एएसडीडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेथ) सूची का हिस्सा होंगे। इधर, 25 जून को एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। वहीं, 30 जून से डोर टू डोर एसआईआर शुरू होगा और बीएलओ घर-घर जाकर मैपिंग करेंगे.

पहले से नामांकित

कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। झारखंड में कुछ ऐसे मतदाता हैं, जिन्होंने इन कानूनी प्रावधानों को जाने या अनजाने में, इरादे से या गलती से, एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र और एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्रों में पंजीकरण कराया है। इस प्रकार के डुप्लीकेट-एकाधिक प्रविष्टियों वाले मतदाताओं को भी बीएलओ की ओर से उन सभी मतदान केंद्रों पर इन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किए जाएंगे, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं.

हटाए जाएंगे मृत मतदाताओं के नाम

सभी मृत मतदाताओं के नाम मौजूदा 2026 की मतदाता सूची से हटाए जाने हैं और उन्हें एसआईआर 2026 के प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना है। 2026 की मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं की सभी प्रविष्टियों के लिए दो प्रतियों में इन्यूमरेशन फॉर्म मुद्रित किए जाएंगे, इसलिए इन मृत मतदाताओं के परिवारों के सदस्यों को बीएलओ की ओर से इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां वितरित की जाएगी। इन सभी मृत मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म को परिवार के सदस्य द्वारा संबंधित बीएलओ को बिना हस्ताक्षर किए वापस कर दिया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों के पास यदि मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, तो उसकी प्रति बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं.

स्थायी रूप से स्थानांतरित

रोजगार, विवाह या किसी अन्य कारण से 2026 की मतदाता सूची के कुछ मतदाता स्थायी रूप से दूसरे मतदान केंद्र क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं और उन्होंने पहले से पंजीकृत मतदान केंद्र से अपना नाम नहीं हटवाया है। इन सभी स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मौजूदा 2026 की मतदाता सूची से हटाए जाने हैं और इन्हें एसआईआर 2026 के प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना है.

अनुपस्थित या अप्राप्य मतदाता

कुछ विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों में मतदाताओं के नामों की कुछ ऐसी प्रविष्टियां हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इन मतदाताओं ने कभी बीएलओ से संपर्क नहीं किया और बीएलओ व उस संबंधित मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत स्थानीय मतदाताओं को भी मतदाता सूची में इन मतदाताओं की प्रविष्टियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन सभी अनुपस्थित-अप्राप्य मतदाताओं के नाम मौजूदा 2026 की मतदाता सूची से हटाए जाने हैं और इन्हें एसआईआर 2026 के प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना है.

इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इंकार

इसमें मतदाताओं की दो उप-श्रेणियां आती हैं। पहली- 2026 की मतदाता सूची में कुछ ऐसे मौजूदा मतदाता हैं, जो दूसरे देश में चले गए हैं और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है, लेकिन उन्होंने भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। दूसरी-झारखंड में कुछ विदेशी नागरिक कानूनी और अवैध दोनों तरीकों से रह रहे हैं। झारखंड में कानूनी या अवैध रूप से रह रहे इन कुछ विदेशियों ने पिछले एसएसआर या मतदाता सूची के कंटिन्यूअस अपडेशन के दौरान प्रपत्र-6 में झूठी घोषणा देकर अवैध रूप से मतदाताओं के रूप में अपना पंजीकरण कराया है। इन विदेशियों को उनकी ओर से पहले दी गई झूठी घोषणा का एहसास हो गया होगा और वे इस चल रही 2026 एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने से खुद को दूर रखेंगे.

सामान्य प्रश्न

झारखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में किन श्रेणियों को बाहर किया गया है?
मतदाता जिनका निधन हो गया है, जो दूसरे जगह पर चले गए हैं, जिन्होंने मैपिंग नहीं करायी है, और जिन्होंने इन्यूमिनेशन फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
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