रांची एयरपोर्ट के पास जमीन विवाद में रक्षा मंत्रालय से जवाब तलब
रांची एयरपोर्ट के पास खाली जमीन के स्वामित्व को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि मंत्रालय के पास जमीन पर दावे से संबंधित कोई दस्तावेज है, तो उसे पेश किया जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने वैध सेल डीड और अद्यतन लगान रसीद भी प्रस्तुत की है।

रांची, विशेष संवाददाता। रांची एयरपोर्ट के समीप खाली जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि विवादित जमीन पर उसका दावा किस आधार पर है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि जमीन पर दावे से संबंधित कोई अधिसूचना या दस्तावेज रक्षा मंत्रालय के पास है, तो उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जमीन पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाए।
यदि सेना उक्त जमीन पर किसी तरह का निर्माण करना चाहती है, तो उसे इसके लिए पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी। मामले में नीलिमा प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि रांची एयरपोर्ट के पास स्थित विवादित जमीन याचिकाकर्ता की है। उनके पास जमीन का वैध सेल डीड है। जमीन का म्यूटेशन भी हो चुका है और उसका अद्यतन लगान रसीद भी उपलब्ध है।


