सड़क हादसे में मुआवजा 6.72 से बढ़ाकर 15.38 लाख
हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने पिंटू मंडल के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को 6.72 लाख रुपये से बढ़ाकर 15.38 लाख रुपये कर दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी की ओर से ओवरलोडिंग के आधार पर मुआवजा वसूली की मांग खारिज की। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी को उल्लंघन का प्रमाण देना होगा।

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में मृत पिंटू मंडल के परिजनों को मिलने वाला मुआवजा 6.72 लाख से बढ़ाकर 15.38 लाख रुपये कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने बीमा कंपनी की ओर से ओवरलोडिंग के आधार पर मुआवजा राशि की वसूली की अनुमति देने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाने मात्र से उल्लंघन साबित नहीं होता। इसका प्रमाण देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। मामला पाकुड़ के महेशपुर क्षेत्र का है। 29 दिसंबर 2013 को पिंटू मंडल एक वाहन से सफर कर रहा था।
इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिसमें उसकी मौत हो गयी। बीमा कंपनी ने दावा किया कि वाहन में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री सवार थे और यह पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।


