सुरक्षा बलों पर हमला मामले में मंगल मुंडा की जमानत पर आदेश सुरक्षित
हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड हाईकोर्ट में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े मंगल मुंडा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुंडा पिछले पांच साल से जेल में है। यह मामला टोकलो थाना से संबंधित है, जहां मार्च 2021 में सुरक्षा बलों पर आईईडी हमला हुआ था, जिसमें तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे।

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से कथित संबंध और सुरक्षा बलों पर आईईडी से हमला कराने के मामले में आरोपी मंगल मुंडा की जमानत याचिका पर सोमवारक को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में मंगल मुंडा पांच साल से अधिक समय से जेल में है। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना से संबंधित है। चार मार्च 2021 को लांजी पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान आइईडी विस्फोट हुआ था। इसमें तीन सुरक्षाकर्मियों शहीद हुए थे, जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।


