पीसीआर वैन पर हमले के दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड उच्च न्यायालय ने 2020 में पुलिस के पीसीआर वैन पर हुए नक्सली हमले में सहयोग देने के आरोपी दो ओवर ग्राउंड वर्करों फगुना और सुनील गंझू को जमानत दी है। दोनों आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने लंबी हिरासत को देखते हुए उन्हें राहत दी है।

पीसीआर वैन पर हमले के दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

रांची, विशेष संवाददाता। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित लुकिया मोड़ पर वर्ष 2020 में पुलिस के पीसीआर वैन पर हुए नक्सली हमले में नक्सलियों को सहयोग पहुंचाने के आरोपी दो ओवर ग्राउंड वर्करों को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी फगुना गंझू और सुनील गंझू की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। दोनों आरोपी वर्ष 2020 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। लंबे समय से हिरासत में रहने के तथ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें राहत दी। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित दास तथा अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।

इसी मामले में पूर्व में सह-आरोपी बैजनाथ और राजेश को भी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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