हाईकोर्ट ने जेएसएससी के खिलाफ अवमानना याचिका निष्पादित की
झारखंड उच्च न्यायालय ने हाई स्कूल ट्रेंड टीचर नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस आनंद सेन ने कहा कि यह मामला मीना कुमारी निर्णय के अधीन है, जो अभी लंबित है। अदालत ने पाया कि जेएसएससी की अपील भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अवमानना याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल ट्रेंड टीचर (विज्ञापन संख्या 21/2016) नियुक्ति मामले में आदेश का अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिका को शुक्रवार को निष्पादित कर दिया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि इस मामले से संबंधित मूल आदेश में स्पष्ट किया गया था कि प्रार्थी का मामला मीना कुमारी मामले में पारित निर्णय के अधीन रहेगा। यह भी कहा गया था कि उस निर्णय के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से दायर अपील याचिका के अंतिम निर्णय से यह मामला प्रभावित होगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मीना कुमारी मामले के फैसले के खिलाफ जेएसएससी की अपील अभी हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित है।
ऐसे में फिलहाल अवमानना याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने संदीप कुमार की अवमानना याचिका का निष्पादन कर दिया।


