कोल्हान मंडल में चाइनीज तार से बिजली कनेक्शन पर लगी रोक
झारखंड बिजली वितरण निगम ने कोल्हान क्षेत्र में बिजली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए कनेक्शन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी अभियंताओं को मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नए कनेक्शन के लिए उचित उपकरण और गुणवत्ता वाले तारों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बिजली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल्हान क्षेत्र में नए कनेक्शन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम ने सभी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंताओं को आदेश दिया है कि नए कनेक्शन के दौरान निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जांच में चाइनीज या निम्न गुणवत्ता वाले तारों का उपयोग पाए जाने पर संबंधित उपभोक्ता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेबीवीएनएल ने स्पष्ट किया कि नए एलटी कनेक्शन में उपयुक्त क्षमता का एमसीबी (मिनीएचर सर्किट ब्रेकर) और आरसीसीबी (रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर) लगाना अनिवार्य होगा।
इनके बिना कोई नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। इससे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। निगम ने यह भी निर्देश दिया कि केवल आईएसआई प्रमाणित सर्विस वायर का ही उपयोग किया जाएगा। स्वीकृत लोड के अनुसार ही तार की क्षमता तय होगी। अधिक बिजली की आवश्यकता होने पर पहले लोड बढ़ाने की स्वीकृति लेनी होगी। घटिया या कम क्षमता वाले तारों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। आदेश के अनुसार, एक परिसर के लिए स्वीकृत बिजली कनेक्शन का उपयोग केवल उसी परिसर में किया जा सकेगा। उसी कनेक्शन से दूसरे मकान, दुकान या प्लॉट तक बिजली पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।


