UAPA कानून के तहत मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम आतंकी घोषित
जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद को नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim,Zaki-ur-Rehman Lakhvi...

जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद को नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।
Masood Azhar, Hafiz Saeed, Dawood Ibrahim,Zaki-ur-Rehman Lakhvi declared terrorists under the amended Unlawful Activities (Prevention) Act pic.twitter.com/yXzV6NxL2c
— ANI (@ANI) September 4, 2019
बता दें कि हाल ही में हाफिज सईद को पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट ने दोषी ठहराया था। हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सईद को आतंकवाद रोधी विभाग(सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सईद आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था तभी उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं।
गौरतलब है कि जुलाई महीने में सरकार ने एंटी टेरर बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करा कर कानून बनाया था। इस कानून के तहत आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है।
आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। वहीं, आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी जांच कर सकेगा।
