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जाट आंदोलन में हिंसा के 600 मामलों में शिकंजा कसेगा

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के 600 दर्ज मामलों में पुलिस शिकंजा कसेगी। पुलिस की विशेष जांच टीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। एसआईटी प्रमुख...

जाट आंदोलन में हिंसा के 600 मामलों में शिकंजा कसेगा
चंडीगढ़। हिटी Wed, 16 Jan 2019 08:46 PM
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हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के 600 दर्ज मामलों में पुलिस शिकंजा कसेगी। पुलिस की विशेष जांच टीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है।

एसआईटी प्रमुख आईपीएस अधिकारी अमिताभ ढिल्लों ने कोर्ट को बताया कि लगभग 600 मामलों की जांच शुरू कर दी गई है, जिनमें हत्या के मामले भी शामिल हैं। इस दौरान हत्या के मामलों में सूचना देने पर दो लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। 

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मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्तिअरुण पल्ली की खंडपीठ के समक्ष पेश विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि एसआईटी ने हांसी में 150 और हिसार में 150 मामलों की जांच आरंभ की है। हांसी में हत्या का वह मामला भी शामिल है, जिसमें पुलिस महानिदेशक ने एक लाख रुपये का मुआवजा दे दिया है। ढिल्लों ने रिपोर्ट में कहा कि हत्या के अनसुलझे मामलों में किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले के लिए दो लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। 

एसआइटी ने दंगों के दौरान लूटे गए कुछ मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किया है। एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने रिपोर्ट का अध्ययन करने और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगा। इस पर पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। 

मुरथल समेत कई जगह हुई थी व्यापक हिंसा

मुरथल और अन्य क्षेत्रों में व्यापक हिंसा के बाद हाईकोर्ट के सख्त रुख पर पुलिस ने बड़ी संख्या मामले दर्ज किए थे। एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने अदालत को बताया था कि सरकार राज्य के 21 जिलों में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कुल 2105 मामलों में से 407 वापस लेना चाहती है। मालूम हो कि व्यापक हिंसा और मुरथल में महिला यात्रियों से दुष्कर्म के संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई आरंभ की थी।

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