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अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं इकबाल अंसारी, जानें क्या कहा

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी। संविधान पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है।...

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं इकबाल अंसारी, जानें क्या कहा
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 09 Nov 2019 01:40 PM
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उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी। संविधान पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने विवादित ढांचे पर अपना दावा करने की शिया वक्फ बोर्ड की अपील सर्वसम्मति से खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है।

वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि "मैं इस बात से खुश हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं।"

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर अपीलों पर 40 दिन तक सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

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