INX मीडिया केस: चिदंबरम को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए एक अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने प्रवर्तन...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए एक अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को इस मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने के निदेर्श दिए हैं। अदालत इस मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था। कार्ति को 28 फरवरी को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2००7 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी।
एयरसेल-मैक्सिस मामलाः सीबीआई अदालत ने पी. चिदंबरम को दी अग्रिम जमानत
इस मामले में ईडी ने कार्ति के चार्टर अकाउंटेंड एस भास्कररमन को भी गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत दे दी थी।