आईसीजे में जाधव मामले की सार्वजनिक सुनवाई 18 फरवरी से
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) अगले साल 18 से 21 फरवरी को सार्वजनिक सुनवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्याय इकाई...
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) अगले साल 18 से 21 फरवरी को सार्वजनिक सुनवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्याय इकाई ने बुधवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया।
यह सुनवाई द हेग के पीस पैलेस में होगी। सुनवाई को वेबसाइट के साथ ही ऑनलाइन वेब टीवी, संयुक्त राष्ट्र ऑनलाइन टीवी चैनल पर अंग्रेजी और फ्रेंच में लाइव स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड (वीओडी) किया जाएगा। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में 48 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने उसी साल मई में फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायालय की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले की सुनवाई पूरी होने तक जाधव की सजा पर अमल करने से रोक दिया था।
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पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण ईरान से पाकिस्तान में घुसे थे। वहीं भारत ने इन सारे दावों को खारिज किया है।
मौखिक तर्क का पहला दौर
18 फरवरी 2019 : सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक भारत अपना पक्ष रखेगा
19 फरवरी 2019 : सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा
दूसरा दौर
20 फरवरी 2019 : अपराह्न 3 बजे से 4:30 बजे तक भारत पक्ष रखेगा
21 फरवरी 2019 : अपराह्न 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक पाक पक्ष रखेगा
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