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अंतरिम बजट 2019: खरीददारों को बड़ी राहत, एक घर बेच दो खरीदने पर टैक्स नहीं

सरकार ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत ग्राहक अगर एक घर बेचकर उस रकम से दो घर खरीदते हैं, तो उसे मकान की बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) कर नहीं लगेगा। शहरों में लोगों को इस योजना...

अंतरिम बजट 2019: खरीददारों को बड़ी राहत, एक घर बेच दो खरीदने पर टैक्स नहीं
नई दिल्ली। विशेष संवाददाताFri, 01 Feb 2019 06:18 PM
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सरकार ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत ग्राहक अगर एक घर बेचकर उस रकम से दो घर खरीदते हैं, तो उसे मकान की बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) कर नहीं लगेगा। शहरों में लोगों को इस योजना का बड़ा लाभ होगा। 

बिल्डरों को भी राहत:
बिल्डरों को बिना बिके हुए घर पर टैक्स छूट दी गई है। उन्हें बिना बिके घरों पर 2 साल तक कोई कर नहीं देना होगा

दिल्ली-एनसीआर में असर
इस योजना का दिल्ली-एनसीआर में व्यापक असर पड़ने की संभावना है। गोयल ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत भवन की बिक्री करके पुन: निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा एक मकान से बढ़ाकर दो मकानों तक किया जा रहा है। 

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अभी कर से राहत नहीं
वित्तमंत्री ने उदाहरण देकर कहा कि मुंबई जैसे महानगरों में लोग अपने पुराने घर को बेचकर आसपास के इलाकों में बच्चों के लिए दो घर लेते हैं। लेकिन उन्हें इसमें कर से राहत नहीं मिलती। दरअसल, ऐसी ही स्थिति दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी है। वैसे, सभी शहरों में लोगों को इस योजना का लाभ होगा। 

फ्लैटों की बिक्री तेज होगी
एसोचैम के हाउसिंग कमेटी के चैयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि इस योजना से दिल्ली-एनसीआर में रियल इस्टेट के कारोबार को फायदा होगा। बड़े पैमाने पर एनसीआर में किफायती फ्लैट बने हुए हैं। हजारों की संख्या में मकान बिक नहीं पा रहे हैं। कई लोगों के पास दिल्ली में पुराना घर है। उसकी कीमत फरीदाबाद या गुरुग्राम के नए बने फ्लैट की तुलना में ज्यादा होती है। ऐसे में उसे बेचकर दो फ्लैट खरीदेगा तो इससे तैयार बने फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी।

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इनके लिए भी फायदेमंद
अभी भी दिल्ली से लोग मकान बेचकर एनसीआर में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक ही मकान की खरीद में किए जाने वाले निवेश में छूट का इंतजाम है। जिन लोगों को अपनी संपत्ति को दो बेटों को बांटना है, उनके लिए भी यह योजना फायदेमंद रहेगी। 

एसोचैम के हाउसिंग कमेटी के चैयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि किफायती आवास के लिए आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट सीमा एक साल के लिए और बढ़ाने, नहीं बिके मकानों के संभावित किराये पर कर छूट दो वर्ष तक बढ़ाने से भी रियल इस्टेट क्षेत्र को फायदा होगा।  

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