ट्रेन की खिड़की से हुई चेन झपटमारी के लिए रेलवे दोषी नहीं हो सकताः आयोग
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग( एनसीडीआरसी) ने कहा है कि अगर शरारती तत्व ट्रेन के बाहर हो तो चेन झपटमारी की घटना के लिए भारतीय रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल आयोग ने यह फैसला...
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग( एनसीडीआरसी) ने कहा है कि अगर शरारती तत्व ट्रेन के बाहर हो तो चेन झपटमारी की घटना के लिए भारतीय रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल आयोग ने यह फैसला एक यात्री की ट्रेन की खिड़की के बाहर से चेन छीनने के मामले में सुनाया है। आयोग ने फैसला देते हुए इस संबंध में राज्य और जिला फोरम द्वारा यात्री को रेलवे द्वारा मुआवजा देने के आदेश को भी खारिज कर दिया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेलवे द्वारा इस मामले में डाली गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चेन्नई से दिल्ली की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी चेन एक अपराधी ने ट्रेन की खिड़की के बाहर से छीन ली थी। न्यायाधीश अजीत भारीहोके की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, “रिकॉर्ड को सावधानी पूर्वक देखने पर यह साफ है कि चेन की चोरी अविवादित रूप से एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो ट्रेन के बाहर था न कि भीतर।” इस संबंध में निचली मंचों ने आदेश दिया था कि रेलवे राजस्थान निवासी नंद किशोर को 36,000 रुपये का मुआवजा दे। रेलवे ने हालांकि संबंधित व्यक्ति को राशि भुगतान पहले ही कर दिया है।