निर्यातकों के लिए विशेष सहायता योजना लागू
केंद्र सरकार ने खाड़ी और पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर भारतीय निर्यातकों के लिए विशेष सहायता योजना लागू की है। इस योजना के तहत पहले से बीमित निर्यातकों को 100% और नए निर्यातकों को 95% तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। एमएसएमई निर्यातकों को भी 50% तक सहायता मिलेगी।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने खाड़ी और पश्चिम एशिया में जारी संकट से भारतीय निर्यातकों को राहत देने के लिए विशेष सहायता योजना (रिलीफ स्कीम) लागू की है। इस योजना का संचालन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) के माध्यम से किया जाएगा। योजना के जरिए 497 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इस योजना को पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। योजना के तहत पहले से ईसीजीसी से बीमित निर्यातकों को युद्ध और राजनीतिक जोखिम से होने वाले नुकसान पर 100 प्रतिशत तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। वहीं, नए पात्र निर्यातकों को जो ईसीजीसी का बीमा कवर लेंगे, उन्हें युद्ध और राजनीतिक जोखिम के लिए 95 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।इसके
साथ ही, जिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) निर्यातकों के पास ईसीजीसीका बीमा नहीं है, उन्हें संकट के कारण बढ़ी अतिरिक्त माल ढुलाई और बीमा लागत पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। सरकार ने बताया कि सहायता प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को ईसीजीसी के पास निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे। पात्रता, दस्तावेजों के सत्यापन और उपलब्ध बजट के आधार पर दावों का निपटारा किया जाएगा।


