बच्चों में दो दवाओं के संयोजन वाली दवा पर रोक

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, और इसके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। दवा निर्माताओं को सही चेतावनी लेबल पर लिखने के लिए निर्देशित किया गया है।

बच्चों में दो दवाओं के संयोजन वाली दवा पर रोक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ‘क्लोरफेनिरामाइन मेलेट' और 'फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड' वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) यानी निश्चित खुराक संयोजन वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इन दवाओं का इस्तेमाल बच्चों में सर्दी- जुकाम के उपचार के लिए किया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। दरअसल, दवा पर बने तकनीकी सलाहकार समूह ने इसके खतरे को लेकर विभिन्न रिपोर्टों के हवाले से संयोजन फार्मूले पर रोक की सिफारिश की थी।

बयान में कहा गया है कि दवा पर यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य कर दिया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को जारी एक अधिसूचना के जरिए इन दोनों रासायनिक यौगिकों वाले कुछ एफडीसी पर इसी आयु संबंधी चेतावनी के साथ पाबंदियां लगाई थीं। नई अधिसूचना के तहत अब इन दोनों यौगिकों वाले सभी दवा संयोजनों पर यह पाबंदी लागू होगी। सरकार ने कहा कि इन दवा संयोजनों का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। दवा निर्माताओं को इन दवाओं के लेबल, पैकेट के अंदर दिए जाने वाले सूचना पत्र और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह चेतावनी लिखने का निर्देश दिया गया है कि ‘फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन' का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।’ यह अधिसूचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी की गई है और राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गई है।

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