व्यवसाय, पेशे से जुड़े लोग जल्द रिटर्न भरें
टीसी .. नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आयकर विभाग ने व्यवसाय या पेशे (बिजनेस या

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आयकर विभाग ने व्यवसाय या पेशे (बिजनेस या प्रोफेशन) से आय अर्जित करने वाले और बिना टैक्स ऑडिट (नॉन-ऑडिट) वाले करदाताओं को जल्द रिटर्न भरने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जुर्माना से बचने के लिए ऐसे करदाता 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल करें। विभाग के अनुसार, 20 अगस्त तक देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनमें 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न सिर्फ आईटीआर-3 और 4 के हैं। विभाग के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की कमाई व्यवसाय, पेशे या दूसरे ऐसे स्रोतों से है, जिसके लिए आईटीआर-3, 4, 5 या 7 लागू होता है, तो इनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित है। व्यवसाय के हिसाब से ये फॉर्म पहले से जारी किए जा चुके हैं。
किसके लिए कौन का फॉर्म
आईटीआर-3 : व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) दुकानदार, कारोबारी, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट आदि के लिए है, जिन पर सामान्यतः आईटीआर-4 की सरल योजना लागू नहीं होती।
आईटीआर-4 : जिनकी आय अनुमानित कराधान योजना के तहत आती है। इसमें कारोबार व पेशे की आय का हिसाब आसान तरीके से दिया जाता है।
आईटीआर-5 : आम व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नहीं, बल्कि फर्म और कुछ अन्य संस्थाओं के लिए है।
आईटीआर-7 : विशेष प्रकार की संस्थाएं व व्यक्तियों के लिए है। मुख्य रूप से यह फॉर्म ट्रस्ट, राजनीतिक दल व अन्य के लिए निर्धारित है।


