अवैध शराब बरामदगी मामले में पिता को 5 वर्ष की सजा, पुत्र रिहा
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। अवैध शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2, भागलपुर शिव

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। अवैध शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2, भागलपुर शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त उमाकांत मंडल को दोषी करार देते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले में सह-अभियुक्त एवं उमाकांत मंडल के पुत्र नितीश कुमार को न्यायालय ने रिहा कर दिया। मामला सन्हौला थाना कांड संख्या-204/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या-43/2023 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 31 दिसंबर 2022 को सन्हौला थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी।
सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम सन्हौला चेक पोस्ट ऑटो स्टैंड के पास पहुंची, जहां दो व्यक्ति प्लास्टिक के डब्बे लेकर दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों की पहचान उमाकांत मंडल एवं उनके पुत्र नितीश कुमार, दोनों निवासी सोनूडीह, थाना सन्हौला, जिला भागलपुर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान दोनों प्लास्टिक के डब्बों से करीब 20-20 लीटर, कुल 40 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई।पुलिस द्वारा बरामद शराब को जब्त कर दोनों के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखा। गवाहों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने की दलील दी। सहयोगी अधिवक्ता के रूप में राजेंद्र कुमार, पिंटू कुमार सिंह एवं रविरंजन कुमार, सुप्रिया शामिल रहे।


