शराब बरामदगी मामले में एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा, दो बरी
हिन्दुस्तान, भागलपुर
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी शराब मामले में विशेष न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त अरविंद कुमार को 5 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। अन्य अभियुक्त माइकल डिजुआ और राकेश कुमार को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने रिहा कर दिया।

भागलपुर,कार्यालय संवाददाता। सबौर थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी शराब बरामदगी मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2 शिव कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अरविंद कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो अन्य अभियुक्तों माइकल डिजुआ उर्फ राजकुमार मंडल और राकेश कुमार उर्फ पप्पू पासवान को रिहा कर दिया है। यह मामला सबौर थाना कांड संख्या-356/2024 और विशेष उत्पाद वाद संख्या-3791/2024 से जुड़ा है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।


