ब्रेनवॉश कर यौन शोषण करने के आरोपी आईआईटीयन की जमानत खारिज
सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जीब्रेनवॉश कर यौन शोषण करने के आरोपी आईआईटीयन की जमानत खारिजब्रेनवॉश कर यौन शोषण करने के आरोपी आईआईटीयन की जम

आईआईटी किये युवक-युवतियों को ऑनलाइन गीता ज्ञान देने के माध्यम से जाल में फंसाकर युवतियों का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद आईआईटीयन बाबा की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। एडीजे कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी। आईआईटियन बाबा की जमानत के लिये हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने बहस की थी। बताते चलें कि आईआईटीयन अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण मूल निवासी भुवनेश्वरम, उड़ीसा, हाल निवासी राधाकुंड में रह कर ऑनलाइन गीता ज्ञान देकर पढ़े लिखे युवक-युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। इसके चलते करीब दो दर्जन युवक युवती राधाकुंड स्थित इसके आश्रम पर आकर रहने लगे।
आरोप है कि इस दौरान शातिर ने युवतियों का ब्रेनवॉश कर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही नशीला पदार्थ भी देकर उनके साथ यौन शोषण करने लगा। इस मामले में एक युवती ने 25 मार्च को गोवर्धन थाने में एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर दो जून को कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय से उसे जेल भेज दिया।जेल में बंद आईआईटियन बाबा की ओर से एडीजे/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र अधिवक्ता के माध्यम से लगाया गया था। शुक्रवार को आईआईटियन बाबा की जमानत अर्जी पर एडीजे विशेष ईसी एक्ट न्यायालय में जमानत पर सुनवाई हुई। आईआईटियन बाबा की जमानत कराने के लिए हाईकोर्ट से अधिवक्ता आए। उन्होंने बाबा को निर्दोष बताते हुए जमानत दिलाने का प्रयास किया। वहीं एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने साक्ष्य और दलील प्रस्तुत करते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद आईआईटीयन बाबा की जमानत खारिज कर दी।


