प्रेम-प्रसंग में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को आजीवन कारावास

हिन्दुस्तान, एटा
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थाना अवागढ़ में 2024 में प्रेम-प्रसंग के चलते पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति रोहित उर्फ गुडडू को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 21 जून को हुई थी, जब रोहित ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई कर दी।

प्रेम-प्रसंग में पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को आजीवन कारावास

थाना अवागढ़ क्षेत्र में साल 2024 में प्रेम-प्रसंग में पत्नी की पिटाई कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला फिरोजाबाद थाना नारखी के गांव गढी सिंधारी निवासी योगेश कुमार ने थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बहन ममता की शादी रोहित उर्फ गुडडू पुत्र नेक्से निवासी बरई कल्याणपुर थाना अवागढ़ के साथ की थी। बताया कि बहनोई का गलत स्वभाव था और अलीगढ़ की एक महिला से प्रेम-संबंध थे जिसका बहन विरोध करती थी। 21 जून 2024 को बहनोई ने दो अन्य के साथ मिलकर बहन की पिटाई कर हत्या कर दी थी।शक

होने पर उन्होने शव का पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला जज राकेश धर दुबे ने आरोपी रोहित उर्फ गुडडू को दोषी माना। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।

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