दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद
कोर्ट ने सास को सुनाई सात वर्ष कैद की सजा सजा रामपुर। विधि संवाददाता दहेज के लिए विवाहिता का रस्सी से गला घोटकर हत्या करने के आरोप में अदालत ने पति और

रामपुर, विधि संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता का रस्सी से गला घोटकर हत्या करने के आरोप में अदालत ने पति और सास को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश ने पति को 10 साल व सास को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।मालूम हो कि महराजगंज जनपद के थाना बरगदम्मा क्षेत्र के गांव हरकपुरा निवासी उदयराज पुत्र झांगुर ने बिलासपुर कोतवाली में 14 मई 2022 को दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसने अपनी बेटी मुनीता का विवाह यहां बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के कोठाजागीर निवासी मुनिंदर के साथ की थी।
आरोप लगाया था कि मुनिंदर और उसकी मां प्रेमवती ने मेरी बेटी मुनीता की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल की। केस का ट्रायल सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। प्रभारी डीजीसी नवनीत कश्यप ने बताया कि अदालत ने मृतका के पति मुनिंदर और सास प्रेमवती को दोषी ठहराते हुए पति को 10 साल और सास को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर सात-सात हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।


