युवक को जिंदा फूंकने में पत्नी और साले को उम्रकैद

हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति को खाट से बांधकर जिंदा जलाने के 12 साल पुराने मामले में पत्नी नीलम और साले राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सास जयरानी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। यह मामला चांदपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है।

युवक को जिंदा फूंकने में पत्नी और साले को उम्रकैद

फतेहपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अजय सिंह की अदालत ने पति को खाट से बांधकर जिंदा फूंकने के 12 साल पुराने सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी और साले को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में साक्ष्य (सबूतों) के अभाव में अदालत ने आरोपी सास को बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के भगलापुर निवासी अरुण कुमार की शादी बकेवर के नहरामऊ गांव निवासी नीलम देवी से हुई थी। तीन अप्रैल 2014 को अरुण के साले सर्वेश के बेटे का मुंडन भगलापुर स्थित एक मंदिर में था। इस कार्यक्रम में अरुण के ससुराल पक्ष के लोग ट्रैक्टर से आए थे।

मामले का विवरण

मुंडन संस्कार के बाद सभी रिश्तेदार ट्रैक्टर से वापस जाने लगे। इसी दौरान अरुण की पत्नी नीलम भी मायके जाने के लिए ट्रैक्टर पर बैठ गई। इसकी जानकारी होने पर अरुण ने उसे ट्रैक्टर से उतार दिया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मायके पक्ष ने थाने में शिकायत कर दी। दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां समझौता होने के बाद अरुण अपने घर लौट आया।

हत्या की घटना

मृतक के पिता शिवमंगल सिंह ने पुलिस को बताया कि इसके बाद अरुण की पत्नी नीलम, उसकी मां जयरानी और साला राजू घर पहुंचे। तीनों ने अरुण के हाथ-पैर बांधकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। धुआं उठता देख जब वह घर पहुंचे तो अरुण बुरी तरह जल रहा था और तड़प रहा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में शिवमंगल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने नीलम, जयरानी और राजू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

सुनवाई और फैसला

मुकदमे की सुनवाई के दौरान छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने नीलम और उसके भाई राजू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि साक्ष्य के अभाव में जयरानी को बरी कर दिया।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में किसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है?
इस मामले में मृतक की पत्नी नीलम और साले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
Dileep Singh

लेखक के बारे में

Dileep Singh

शार्ट बायो : दिलीप कुमार पिछले 26 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वर्तमान में हिन्दुस्तान के फतेहपुर संस्करण में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रिंट मीडिया में दिलीप कुमार चर्चित नाम हैं, जिन्हे पत्रकारिता में 26 साल का अनुभव हैं वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप में फतेहपुर की टीम को लीड कर रहे हैं ल्ल वर्ष 2011 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने जिले के पाठको की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई हैं।

करियर का सफर
दिलीप कुमार ने करियर की शुरुआत वर्ष 2001 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अख़बार से की हैं जहां प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 में वह हिन्दुस्तान टाइम्स में कदम रखा और गोरखपुर संस्करण की लंचिंग का हिस्सा रहे। वह बाद में कानपुर संस्करण में आकर फतेहपुर टीम के नेतृत्व का दायित्व संभाला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोटिंग
समाजशात्र व राजनीति शास्त्र से स्नातक और मास कम्युनिकेशन करने के कारण राजनीति और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वज़ह से राजनीतिक बीट कमांड था, साथ अपराध और मेडिकल बीट पर भी पकड़ बनाते हुए कई स्पेशल स्टोरी लिखी।

विजन
क्राइम की खबरों को लेकर अच्छी समझ होने के कारण कई अनसुलझी घटनाओ की तह पर जाकर कवरेज करते हुए स्टोरी दी, जो बाद मे केस की विवेचना का हिस्सा बने.

विशेषज्ञयता
राजनेता समेत कई हस्तियों से इंटरव्यू लेकर प्रकाशित किया। टीम लीडर के नाते टीम के युवा साथियों को अपने अनुभवो को साझा करते हुए उन्हें प्रमोट किया।

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