ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशमैं जब छात्र था तो स्कूल का रंग एक होता था, हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए बोले HC के जस्टिस

मैं जब छात्र था तो स्कूल का रंग एक होता था, हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए बोले HC के जस्टिस

कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक के मसले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं जब छात्र था तो स्कूलों का रंग एक ही...

मैं जब छात्र था तो स्कूल का रंग एक होता था, हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए बोले HC के जस्टिस
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 09 Feb 2022 08:58 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक के मसले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं जब छात्र था तो स्कूलों का रंग एक ही हुआ करता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मसले को बड़ी बेंच के समक्ष रखे जाने की जरूरत है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालयों के भी ऐसे मामलों में फैसलों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप सभी लोग सहमत हैं तो फिर इस मसले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जा सकता है। उन्होंने साफ किया कि इस संबंध में बड़ी बेंच विचार करे तो बेहतर होगा।

इसके साथ ही उन्होंने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने का आदेश दिया। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों ने कहा कि इस मामले को भले ही ऊपर भेजा जाए, लेकिन मामले का जल्दी ही हल निकलना चाहिए। यही नहीं हिजाब पहनकर जाने की मांग कर रही छात्राओं का पक्ष रख रहे वकील ने अदालत से मांग की कि आखिरी फैसला होने तक वह हिजाब पहनने के लिए अंतरिम मंजूरी दे। हालांकि जज ने अंतरिम फैसला देने से इनकार कर दिया। ऐसे में विवाद के हल के लिए कुछ और वक्त तक इंतजार करना होगा। इस बीच बेंगलुरु के प्रशासन ने छात्रों और छात्राओं से कहा है कि वे स्कूल और कॉलेज के आसपास आंदोलन नहीं कर सकते। 

हिजाब पहनने वाली छात्राओं का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि उन्हें अपने मजहब का पालन करने दिया जाए। हिजाब पर विवाद खड़ा करके उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को नियमों को लेकर स्वायत्ता है। उन्होंने कहा कि हर संस्थान को स्वायत्ता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर फैसला नहीं ले सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें