दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की गोपनियता नीति पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, यह स्वैच्छिक है।
It is not mandatory to download WhatsApp on your mobile, it is voluntary, Delhi High Court tells petitioners seeking direction for an injunction against the updated Privacy Policy by WhatsApp. pic.twitter.com/kAmjIK5Zjh
— ANI (@ANI) January 25, 2021
व्हॉट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को न सिर्फ करोड़ों लोगों के निजता के अधिकार का हनन बताया गया था, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होने का दावा किया गया था। अधिवक्ता चैतन्या रोहिल्ला ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर तत्काल प्रभाव से व्हॉट्सएप की नई निजता नीति पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका में न्यायालय से व्हॉट्सएप द्वारा गोपनीयता नीति में किसी भी तरह का बदलाव करते समय लोगों के मौखिल और निजी अधिकारों का रक्षा करने और इसके किसी भी तरह की अनदेखी नहीं करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता रोहिल्ला ने याचिका में कहा है कि व्हॉट्सएप की नई नीति कंपनी को वास्तव में लोगों के 360डिग्री प्रोफइल यानी इसमें दिए गए सभी तरह की जानकारी लेने का अधिकार देती है।