विद्यालय में रिक्त पद को पुनर्जीवित करने पर उचित निर्णय लें निदेशक : हाईकोर्ट
- यूएसनगर के खटीमा के श्रीपुर बिछवा के राणा थारू पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है मामला - सहायक अध्यापक हिंदी एवं संस्कृत के पद को माना गया था लैप्स - क

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा के श्रीपुर बिछवा स्थित ‘राणा थारू किशन पूर्व माध्यमिक विद्यालय’ में सहायक अध्यापक (हिंदी एवं संस्कृत) के रिक्त पद को पुनर्जीवित करने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने शुक्रवार को याचिका का निपटारा करते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ऊधम सिंह नगर को निर्देश दिया है कि वे प्रबंधन समिति का 18 जून 2026 का आवेदन आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को प्रेषित करें। इसके बाद निदेशक को चार सप्ताह के भीतर पद पुनर्जीवित करने पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया गया है।
मामले के अनुसार, वर्ष 2022 में शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली चल रहा था। प्रबंधन समिति की ओर से भर्ती की अनुमति मांगने में प्रक्रियात्मक देरी के कारण पद को लैप्स/सरेंडर मान लिया गया था, जबकि विद्यालय प्रशासन का तर्क था कि शिक्षक न होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निदेशक द्वारा इस पद को पुनर्जीवित कर दिया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी बिना किसी विलंब के एक सप्ताह के भीतर विद्यालय को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुमति प्रदान करें।


