44 आउटसोर्सिंग कर्मियों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
धनबाद हाईकोर्ट ने धनबाद मेडिकल कॉलेज के 44 आउटसोर्सिंग कर्मियों को राहत दी है। ये कर्मी पिछले 10 वर्षों से सेवा में हैं और नियमितीकरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया और कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने धनबाद मेडिकल कॉलेज के 44 आउटसोर्सिंग कर्मियों को बड़ी राहत दी है। बीते 10 वर्षों से अस्पताल के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों ने नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दो रिट याचिकाएं दायर की थीं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा उनके वेतन और अन्य सेवा लाभों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा।
याचिकाकर्ताओं में उमेश महतो, काजल चंद नाग, रोशन कुमार सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों में खुशी का माहौल है।


