असमोली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी को नोटिस, 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
समाज हित संरक्षण समिति के अध्यक्ष महंत भगवानदास शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि असमोली थाना प्रभारी राजीव मलिक ने उनसे अभद्र व्यवहार किया था। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजीव मलिक को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

समाज हित संरक्षण समिति के अध्यक्ष महंत भगवानदास शर्मा की याचिका पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए तत्कालीन असमोली थाना प्रभारी राजीव मलिक को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की गई है। महंत भगवानदास शर्मा ने बताया कि 29 मार्च को वह तुर्तीपुर मिलक निवासी हरपाल सिंह से मिलने असमोली थाने पहुंचे थे। उनका आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव मलिक से मुलाकात कराने का अनुरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने डीआईजी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी की अदालत में परिवाद दायर किया।
हालांकि, न्यायालय ने परिवाद खारिज कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव मलिक को नोटिस जारी कर दिया। अब इस मामले में 6 अगस्त को विस्तृत सुनवाई होगी। महंत भगवानदास शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उच्च न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा।


