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सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: हाई कोर्ट ने अरनब गोस्वामी से कहा थरूर की चुप्पी का सम्मान करें

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में अरनब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि गोस्वामी और उनके चैनल को इस मुद्दे पर थरूर के चुप रहने के अधिकार का...

सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: हाई कोर्ट ने अरनब गोस्वामी से कहा थरूर की चुप्पी का सम्मान करें
लाइव हिन्दुस्तान टीम। ,नई दिल्लीFri, 04 Aug 2017 12:40 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में अरनब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि गोस्वामी और उनके चैनल को इस मुद्दे पर थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

थरूर ने दायर किया दो करोड़ का केस 
कांग्रेस सांसद शशि थरूर चार अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि अरनब गोस्वामी और उनके न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में गलत रिपोर्टिंग करने से रोका जाना चाहिए। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चैनल और गोस्वामी को यह आदेश दिया है। थरूर ने आरोप लगाया है कि 29 मई को अरनब और उनके चैनल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचे। 29 मई को कोर्ट में थरूर ने चैनल और अरनब गोस्वामी के खिलाफ दो करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया था। उस समय अरनब के वकील ने कहा था कि वह अपने क्लाइंट को ऐसा करने से रोकेंगे। 

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