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हेलीकॉप्टर घोटाला: रतुल पुरी को झटका, वारंट रद्द करने की अर्जी खारिज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। पहले से बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्त में आए पुरी को अदालत से बुधवार को कड़ा झटका लगा। अदालत ने पुरी की अगस्ता...

हेलीकॉप्टर घोटाला: रतुल पुरी को झटका, वारंट रद्द करने की अर्जी खारिज
नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाताThu, 22 Aug 2019 04:57 AM
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। पहले से बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्त में आए पुरी को अदालत से बुधवार को कड़ा झटका लगा। अदालत ने पुरी की अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने की अर्जी को नामंजूर कर दिया। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की ने पुरी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने का कोई आधार नहीं है।  

ईडी के लगातार नोटिसों के बावजूद आरोपी अलग-अलग तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुआ। वहीं बयान पर हस्ताक्षर किए बिना आरोपी 26 जुलाई को ईडी कार्यालय से चला गया। बाद में वह नहीं मिला और उसके ठिकाने की भी जानकारी नहीं मिल पाई। अदालत ने ईडी की दलील का भी उल्लेख किया, जिसमें आरोपी द्वारा सबूत से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका प्रकट की गई है।  एक दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। छह दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय के सुपुर्द कर दिया था।  पुरी ने यह कहते हुए अदालत का रूख किया था कि गैर जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। 

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