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एयरलाइंस के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कामरा की याचिका पर सुनवाई से HC का इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिगो, विस्तारा तथा अन्य एयरलाइनों द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने...

एयरलाइंस के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कामरा की याचिका पर सुनवाई से HC का इंकार
लाइव हिन्दुस्तान टीम ,नई दिल्लीFri, 20 Mar 2020 12:35 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिगो, विस्तारा तथा अन्य एयरलाइनों द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिगो, विस्तारा तथा अन्य एयरलाइनों द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।

हाल में विस्तारा एयरलाइन्स ने भी कुणाल कामरा की यात्रा पर 27 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट, एअर इंडिया और गो एयर ने कुणाल कामरा की उड़ान पर बैन लगाया था। 

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विस्तारा एयरलाइन्स ने भी स्टैंड अप कमेडियन कुणाल कामरा को 27 अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिया है। इंडिगो की इंटरनल कमेटी की जांच पूरी होने के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि एक 28 जनवरी को कुणाल पर यात्रा करने से प्रतिबंध लगाया गया था। 

इससे पहले भारत की चार एयरलाइनों की ओर से स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने 29 जनवरी को कहा था कि विमान कंपनियों की कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुरुप है। इंडिगो ने फ्लाइट में पत्रकार अर्णब गोस्वामी से कथित तौर पर बदसलीकी करने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अनिश्चितकालीन के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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