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सैन्य दंपति को एक जगह पोस्टिंग देने से HC ने किया इनकार, पदभार संभालने का आदेश

सेना में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तैनात पति-पत्नी का तबादला देश के अलग-अलग हिस्सों में करने के सेना के फैसले में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ न्यायालय ने...

सैन्य दंपति को एक जगह पोस्टिंग देने से HC ने किया इनकार, पदभार संभालने का आदेश
प्रमुख संवाददाता,नई दिल्लीTue, 20 Oct 2020 07:26 PM
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सेना में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तैनात पति-पत्नी का तबादला देश के अलग-अलग हिस्सों में करने के सेना के फैसले में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर नई जगह जाने और पदभार संभालने का निर्देश दिया है। इससे पहले न्यायालय ने 15 सितंबर पर दोनों दंपति के तबादले पर रोक लगाते हुए सेना ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ के समक्ष बताया गया कि सेना ने याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार किया और और उसे खारिज कर दिया। प्रतिवेदन में पति-पत्नी ने एक ही जगह तबादला की मांग की थी। साथ ही आदेश की प्रति भी पेश की। पीठ ने इसके बाद याचिकाकर्ता सैन्य अधिकारी की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि तबादले के लिए सेना द्वारा जारी आदेश तार्किक और उचित है। पीठ ने कहा कि सेना ने अपने आदेश में पति-पत्नी को एक जगह पदस्थापना देने के याचिकाकर्ता अमित कुमार की मांग को खारिज करने का जो कारण बताया है, उसके मद्देनजर इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। 

सेना की सैन्य सचिव शाखा ने बाद में 30 सितंबर को पारित अपने आदेश कहा है कि सीमा पर अभियानगत स्थिति, संगठनात्मक हित और जेएजी विभाग में ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के अभाव का हवाला देते हुए पति-पत्नी को एक जगह तबादला करने की मांग को खारिज किया गया है।

याचिका के अनुसार, सेना ने 15 मई को कर्नल अमित कुमार और उनकी पत्नी कर्नल अनु डोगरा का तबादला किया था। दोनों फिलहाल जयपुर में तैनात है। सेना ने अब कर्नल कुमार को जयपुर से पोर्ट ब्लेयर और उनकी पत्नी कर्नल डोगरा को भठिंडा पंजाब में तबादला कर दिया है।

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