समय पर फ्लैट न देने पर गोदरेज बिल्डर को देना होगा 10.80% ब्याज
गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने समय पर फ्लैट का पजेशन न देने के मामले में गोदरेज बिल्डर को

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने समय पर फ्लैट का पजेशन न देने के मामले में गोदरेज बिल्डर को सख्त आदेश सुनाए हैं। हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार की पीठ ने खरीदार के हक में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को निर्देश दिया है कि तय सीमा से लेकर पजेशन देने के दिन तक जमा राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए। मामला पानीपत के सेक्टर-12 निवासी रवि कांत ठकराल, मीनाक्षी ठकराल और अनुज ठकराल से जुड़ा है। उन्होंने हरेरा में याचिका दायर कर बताया था कि 14 अगस्त 2018 को उन्होंने सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस परियोजना में एक फ्लैट बुक कराया था।कंपनी
और खरीदारों के बीच फ्लैट का कुल सौदा 1.18 करोड़ में तय हुआ था, जिसके एवज में खरीदारों ने समय-समय पर 89.36 लाख का भुगतान भी कर दिया था। करार के मुताबिक बिल्डर कंपनी ने दिसंबर 2023 तक फ्लैट का पजेशन देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, तय सीमा बीत जाने के बाद भी जब उन्हें आशियाना नहीं मिला, तो उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हरेरा का रुख किया। मामले की सुनवाई करते हुए हरेरा ने बिल्डर की लापरवाही को गंभीर माना और आदेश दिया कि बिल्डर को खरीदारों से ली गई 89.36 लाख की राशि पर दिसंबर 2023 से पजेशन मिलने की तारीख तक 10.80% की वार्षिक दर से ब्याज चुकाना होगा। हरेरा के इस कड़े रुख से उन तमाम घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जो बिल्डरों द्वारा पजेशन में की जाने वाली देरी से परेशान रहते हैं।


