Gurgaon News: फ्लैट पजेशन में देरी पर गोदरेज बिल्डर को 10.80% ब्याज दर से भुगतान का आदेश
Gurgaon News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने फ्लैट का पजेशन देने में देरी करने पर गोदरेज बिल्डर के खिलाफ

Gurgaon News: फ्लैट देने में देरी पर पर हरेरा की सख्ती 10.80% ब्याज दर से भुगतान करना होगा
गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) फ्लैट का पजेशन देने में देरी करने पर गोदरेज बिल्डर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हरेरा ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह फ्लैट खरीदार द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि पर 10.80 प्रतिशत वार्षिक दर से विलंब ब्याज का भुगतान करे। यह महत्वपूर्ण फैसला हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।
याचिका की जानकारी
सेक्टर-56 निवासी दुर्गेश भारती और कोमल कुमारी ने हरेरा प्राधिकरण में याचिका दायर कर गोदरेज बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस परियोजना में एक फ्लैट बुक कराया था। कंपनी ने आठ मई 2018 को उनके नाम अलॉटमेंट लेटर जारी किया था। फ्लैट का कुल सौदा 90.63 लाख रुपये में तय हुआ था। खरीदारों ने बिल्डर को समय-समय पर 87.35 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था।
बिल्डर की देरी
बिल्डर ने करार के तहत दिसंबर 2023 तक फ्लैट का पजेशन देने का भरोसा दिया था। हालांकि, कंपनी तय समय सीमा पर पजेशन देने में विफल रही और आखिरकार 13 महीने की देरी के बाद पजेशन दिया गया।
हरेरा का सख्त आदेश
समय पर पजेशन न मिलने से परेशान होकर आवंटियों ने हरेरा की शरण ली। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा की। हरेरा चेयरमैन अरुण कुमार ने पाया कि पजेशन में 13 महीने का विलंब हुआ है, जो खरीदारों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। प्राधिकरण ने बिल्डर को आदेश जारी करते हुए कहा कि पजेशन में हुई 13 महीने की देरी की पूरी अवधि के लिए खरीदार द्वारा जमा कराई गई 87.35 लाख रुपये की राशि पर 10.80 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाए। हरेरा के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर के उन बिल्डरों को सख्त संदेश गया है जो तय समय पर खरीदारों को उनके सपनों का घर सौंपने में देरी करते हैं।
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