आवंटियों को प्लॉट का बढ़ा मुआवजा में छूट मिलेगा
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पात्र आवंटियों के लिए विवाद समाधान योजना 2026 के तहत प्लॉट की बढ़ी मुआवजा राशि में छूट की घोषणा की है। इसमें 5,085 लाभार्थियों को शामिल किया गया है और 770 करोड़ की छूट प्रदान की जाएगी। आवंटियों को पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

गुरुग्राम, अमर मौर्य। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी ) ने पात्र आवंटियों के लिए विवादों से समाधान योजना 2026 के तहत प्लॉट का बढ़ा मुआवजा राशि (एन्हांसमेंट) में छूट दी जाएगी। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। 103 सेक्टरों और लगभग 5,085 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। पात्र आवंटियों को 770 करोड़ की महत्वपूर्ण छूट प्रदान दी जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट का बढ़ा मुआवजा (एन्हांसमेंट) से संबंधित विवादों के एकमुश्त समाधान का अवसर दिया जा रहा है। उन आवंटियों को इस बार विशेष रूप से लाभ होगा, जो पूर्व की योजनाओं का लाभ उठाने से चूक गए थे। इसमें आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज़ पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट और औद्योगिक प्लॉटों को शामिल किया गया है。
ऑनलाइन प्रक्रिया
प्रवक्ता ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसके तहत पात्र आवंटी अपने प्लाट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि को लाइव देख सकते हैं। आवेदन के लिए आवंटी पोर्टल https://vsss.hsvphry.org.in/ पर जा सकते हैं। यदि किसी आवंटी को किसी भी प्रकार की सहायता सीधे एचएसवीपी के संपदा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई बकायादार आवंटी इस निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं उठाता है, तो उसके खिलाफ लागू नियमों के अनुसार प्लॉट पुनः अधिग्रहण की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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