स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर रोक
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर रोक लगा दी। पहले यह रोक केवल गुरुग्राम तक सीमित थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नए नक्शों की मंजूरी पर रोक लग गई है। जिन प्लॉट्स पर निर्माण के नक्शे मंजूर हो चुके हैं, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

गुरुग्राम,दीपक आहूजा। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर रोक लगा दी। अब तक यह रोक सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित थी। इस सिलसिले में शाम को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक कार्यालय से वरिष्ठ नगर योजनाकार विजेंद्र कुमार से एचएसवीपी, शहरी निकाय विभाग और एचएसआईआईडीसी को इस रोक के सिलसिले में दिशा-निर्देश जारी कर दिए। मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर सुनवाई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने नए आदेश तक नए नक्शों की मंजूरी पर रोक लगा दी है।
जिन प्लॉट पर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण के नक्शे मंजूर हो चुके हैं, उनके ऊपर यह आदेश लागू नहीं होंगे।बता दें कि दो अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 27 अप्रैल को स्पष्ट किया था कि यह रोक सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित हैं, लेकिन मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण के नए नक्शे की मंजूरी पर रोक लगा दी।


