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पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक दी अग्रिम जमानत

कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गुजरात में पाटिदार आंदोलन के वक्त हुई हिंसा मामले में हार्दिक पटेल की 6 मार्च तक...

पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक दी अग्रिम जमानत
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 28 Feb 2020 12:05 PM
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कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गुजरात में पाटिदार आंदोलन के वक्त हुई हिंसा मामले में हार्दिक पटेल की 6 मार्च तक अग्रिम जमानत दे दी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन में हिंसा के मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली हार्दिक पटेल की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है।

जस्टिस उदय उमेश ललित और विनीत सारन की बेंच ने गुजरात सरकार को यह नोटिस जारी किया। बेंच ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केस 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी पेंडिंग है। आप इस को पाचं साल से इस केस को दबाए नहीं रख सकेत हैं। 

दरअसल, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने 2015 के विसपुर दंगा मामले में उन्हें दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

क्या है मामला
यह मामला 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में हुई विशाल पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद हुए राज्यव्यापी तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर यहां क्राइम ब्रांच ने उसी साल अक्टूबर में दर्ज किया था। इसमें कई सरकारी बसें, पुलिस चौकियां और अन्य सरकारी संपत्ति में आगजनी की गई थी तथा इस दौरान एक पुलिसकर्मी समेत लगभग दर्जन भर लोग मारे गए थे जिनमें कई पुलिस फायरिंग के चलते मरे थे। पुलिस ने आरोप पत्र में हार्दिक और उनके सहयोगियों पर चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हिंसा फैलाने का षडयंत्र करने का आरोप लगाया था।

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