Guidelines released for Unlock 5 extended to 30 November including Lockdown in Containment Zones says MHA अनलॉक-5 के लिए जारी हुईं गाइडलाइन्स 30 नवंबर तक बढ़ाई गईं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जारी, India News in Hindi - Hindustan
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अनलॉक-5 के लिए जारी हुईं गाइडलाइन्स 30 नवंबर तक बढ़ाई गईं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जारी

पिछले महीने के अंत में अनलॉक-5 के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक...

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, Tue, 27 Oct 2020 04:38 PM
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अनलॉक-5 के लिए जारी हुईं गाइडलाइन्स 30 नवंबर तक बढ़ाई गईं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा जारी

पिछले महीने के अंत में अनलॉक-5 के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, ''MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी गईं गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।''

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी।

— ANI (@ANI) October 27, 2020

गौरतलब है कि 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी थी। वहीं, गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी।

सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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