Rules for Marriage in lockdown: लॉकडाउन 4 गाइडलाइंस: शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं 50 से अधिक लोग, अंतिम संस्कार में जा सकते हैं 20 लोग
देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। लॉकडाउन 4.0 में आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई तरह छूट भी दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज,...
देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। लॉकडाउन 4.0 में आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई तरह छूट भी दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मेट्रो, हवाई सेवा आदि पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रखा गया है।
इसके अलावा शादी को लेकर कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है।
गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ''शादी से जुड़े समारोह का आयोजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है। लेकिन अधिकतम 50 मेहमानों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।''
अंतिम संस्कार को लेकर भी गृहमंत्रालय ने कहा है कि अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंशिंग का पालन सुनिश्चत करते हुए अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बाहर निकलने से पहले मास्क कवर लगाना अनिवार्य है। बार-बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने के अलावा दो गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
National directives, by Home Ministry, to be followed for #Covid19 management
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 17, 2020
✅Compulsory wearing of face mask
✅Spitting in public places punishable
✅Social distancing to be followed by all
among other directives given here🔽 pic.twitter.com/2OW9BirhmH
इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध को जारी रखा गया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च सहति सभी प्रार्थना स्थलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।