चीनी स्टॉक पर सरकार का शिकंजा, अब 4000 की जगह 2000 कुंतल ही रख सकेंगे व्यापारी
प्रशासन ने चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटा दी है। अब व्यापारी केवल 2000 कुंतल चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। यह नई व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होगी और स्टॉक की निगरानी की जाएगी। व्यापारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है।

चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने चीनी व्यापारियों के स्टॉक की सीमा घटा दी है। अब व्यापारी अधिकतम 2000 कुंतल चीनी का स्टॉक ही रख सकेंगे। इससे पहले स्टॉक रखने की सीमा 4000 कुंतल थी। नई व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने जिले के सभी चीनी व्यापारियों को नए आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। व्यापारियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही चीनी का स्टॉक रखने को कहा गया है। विभाग की ओर से स्टॉक की निगरानी भी की जाएगी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने या चीनी की कालाबाजारी किए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्टॉक सीमा आधी किए जाने को चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशों पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विभाग ने व्यापारियों से आदेश का पालन करने और स्टॉक का सही ब्योरा रखने को कहा है।


