उद्यमियों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा ऋण
झांसी में कृषि अवसंरचना निधि योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत किसानों को ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। इसमें आयल मिल, फ्लोर मिल, चिलिंग प्लांट आदि जैसे उद्यमों का निर्माण किया जा सकेगा। लाभार्थी आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।

झांसी। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कृषि अवसंरचना निधि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाकर कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। झांसी में योजना के क्रियान्वयन और उद्यमियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए जल्द ही अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिससे इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थी सम्मिलित हो सकें। योजना के अंतर्गत ऋण पर लगने वाले ब्याज में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सब्सिडी प्रदान करती है और उद्यमी को मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत आयल मिल, फ्लोर मिल, राइस मिल, दाल मिल, चिलिंग प्लांट, फल संरक्षण, आटा चक्की, वेयर हाउस, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के निर्माण के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण का उपयोग मशीन की खरीद, कच्चे माल की खरीद और मेंटिनेंस पर खर्च किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
योजना का विवरण
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झांसी के जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आर डी वर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। जिले में कृषि आधारित उद्यमियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उद्यम में आने वाले कुल लागत का दस प्रतिशत शुरुआती लागत उद्यमी को वहन करना होगा। योजना का उद्देश्य है कि कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कृषि उपज से जुड़े लोगों की आमदनी में इजाफा हो सके। योजना के अंतर्गत ऋण की कोई सीमा नहीं है। परियोजना की लागत के अनुसार ऋण प्राप्त की जा सकती है.


