चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टाक नहीं रख सकेंगे व्यापारी
लखीमपुर में चीनी की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद शासन ने चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू की है। अब व्यापारी 4000 क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे। सभी चीनी डीलरों को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और हर सप्ताह स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।

लखीमपुर। चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोत्तरी होने के बाद अब शासन ने चीनी को लेकर स्टाक लिमिट लागू दिया है। 30 नवम्बर तक यह व्यवस्था प्रभावी की गई है। चीनी व्यापारी चार हजार क्विंटल से ज्यादा स्टाक नहीं रखेंगे। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर व्यापारियों को पंजीकरण कर स्टाक की घोषणा करनी होगी। हर शुक्रवार को स्टाक अपडेट करना होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नमन पाण्डेय ने बताया कि चीनी का कोई भी डीलर या स्टॉकिस्ट स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए भण्डारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
शासन के आदेशानुसार सभी चीनी डीलरों के लिए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (http://foodstock.dfpd.gov.in) पर अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यापारियों को अपने चीनी के स्टॉक की स्थिति की घोषणा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर स्टॉक विवरण को अपडेट करना होगा। उन्होंने बताया कि सभी मंडी सचिवों, क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों व पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी तहसीलों में चीनी डीलरों का पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन कराएं। उन्होंने बताया कि स्टॉक लिमिट और पोर्टल पर अनिवार्य अपडेट का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


