मेफेड्रोन ड्रग में इस्तेमाल रसायन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य
केंद्र सरकार ने मेफेड्रोन ड्रग में प्रयुक्त '2-ब्रोमो-4-मेथाइलप्रोपियोफेनोन' रसायन को 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित किया है। अब इस रसायन के सभी कार्यों के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पंजीकरण अनिवार्य होगा। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने 11 मार्च को यह अधिसूचना जारी की थी।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सोमवार को मेफेड्रोन ड्रग में इस्तेमाल होने वाले '2-ब्रोमो-4-मेथाइलप्रोपियोफेनोन' रसायन को 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित कर दिया है। इसके बाद, इस रसायन के उत्पादन, बिक्री, खरीद, भंडारण, आयात-निर्यात से जुड़े काम के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। केंद्र ने यह निर्णय मेफेड्रोन में रसायन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए लिया है। एनसीबी ने एक बयान में कहा कि अब इस रसायन के इस्तेमाल पर नजर रखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने 11 मार्च को यह अधिसूचना जारी की थी। बयान में कहा गया है कि सरकार ने 'नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013' के तहत '2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन' को नियंत्रित पदार्थ घोषित किया है।
बयान में आगे कहा गया है कि जिन संस्थाओं के पास इस रसायन का भंडार है, उन्हें 30 जून, 2026 तक के भंडार की जानकारी संबंधित एनसीबी कार्यालय को 10 जुलाई या उससे पहले देनी होगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें


