केंद्र ने वीजा टेंडर प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को दी चुनौती
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें चार विदेशी भारतीय मिशनों के लिए वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग टेंडर रद्द किए गए थे। अदालत ने केंद्र को एक माह में नए प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने वीजा सेवाओं की टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई करने की सहमति दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई के आदेश में अबूधाबी (यूएई), कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) स्थित भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए निजी कंपनियों को जारी टेंडर रद्द कर दिए थे। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया था कि एक माह के भीतर चारों मिशनों के लिए नए सिरे से अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी करें।केंद्र
ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का जिक्र किया। अदालत ने मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सोमवार को इसकी सुनवाई होगी।


