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अच्छी खबरः कैब-टैक्सी एक महीने यात्रियों से टोल का पैसा नहीं वसूलेंगी

दक्षिणी दिल्ली के टोल प्लाजा पर 36 दिन के लिए मिली टैक्स छूट का लाभ यात्रियों को मिलेगा। टैक्सी और कैब से निगम टैक्स नहीं वसूल रहा है।  प्रत्येक यात्रा पर पहले यात्री से सौ रुपये टोल वसूला...

अच्छी खबरः कैब-टैक्सी एक महीने यात्रियों से टोल का पैसा नहीं वसूलेंगी
नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता Sun, 12 Aug 2018 11:50 AM
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दक्षिणी दिल्ली के टोल प्लाजा पर 36 दिन के लिए मिली टैक्स छूट का लाभ यात्रियों को मिलेगा। टैक्सी और कैब से निगम टैक्स नहीं वसूल रहा है। 

प्रत्येक यात्रा पर पहले यात्री से सौ रुपये टोल वसूला जाता था। अब ऐसा करने पर कैब की शिकायत पुलिस और निगम में की जा सकती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 36 दिन तक व्यवसायिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूलेगा। 

शनिवार को साउथ निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैब चालक अब यात्रियों से टोल के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेंगे। पहले किराए की पर्ची में टोल का बिल भी जुड़ा होता था। अगर कोई भी कैब या टैक्सी चालक इस तरह का टैक्स यात्री से वसूल करता है तो इसकी शिकायत करें। उन्होंने बताया कि निगम अफसरों के साथ-साथ पुलिस से भी इस संबंध में शिकायत की जा सकती है। 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन विभाग को भेजा पत्र

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटो, टेम्पो, टैक्सी व ई रिक्शा चलाने वालों को बड़ी राहत दी। इन वाहनों के ड्राइवरों को अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से काफी संख्या में वाहन चालकों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट वाहन के तर्ज पर जारी होगा। इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय नियमों में संशोधन करते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस आधार परिवहन विभाग जल्द ही सरकुलर जारी करके इस व्यवस्था को यूपी में लागू करेगी।

कैब टैक्सी और ई रिक्शा चलाने के लिए अब अलग-अलग कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइट मोटर वाहन की श्रेणी में आने वाले वाहनों के कमर्शियल डीएल की जरूरत को खत्म कर दिया है। कोर्ट का पालन करने के लिए जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों बदलाव करके इस व्यवस्था समूचे देश में लागू करेगा। विभागीय अधिकारी बतातें है कि वाहन चालकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से जहां हल्के वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं परिवहन विभाग को कमर्शियल लाइसेंस के बजाए प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कम होने से राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा।

डीएल संबंधी सरकुलर जल्द जारी होगा

परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) गंगाफल ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय से डीएल में बदलाव संबंधी एडवाइजरी जारी हो गई है। तीन दिन पहले परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंची है। इस मसले पर शासन और परिवहन आयुक्त के साथ बैठक करके जल्द ही सरकुलर जारी किया जाएगा। तभी से डीएल संबंधी नई व्यवस्था यूपी में लागू होगी।

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