हत्या में दोषी को दस साल की सजा
गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सतीश बिंद को हत्या की सजा सुनाई। उसे 10 साल का कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। यह मामला उस समय शुरू हुआ जब सुनील कुमार को विवाद के दौरान गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में आरोपी सतीश बिंद को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि वादी को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के बिरहिम बाद बबेड़ी निवासी अशोक बिंद ने तहरीर दी। बताया कि 29 जनवरी 2024 को दिया कि मेरे घर के रास्ते पर बड़े भाई श्रीनाथ बिंद अपनी भैस बांधे थे। इसे हटाने के लिए मेरे लड़के सुनील कुमार ने कहा तो श्री नाथ और उनके लड़के सतीश गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे।
सुनील को काफी चोट आई। सुनील को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल सात गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस के बाद न्यायालय ने आरोपी श्रीनाथ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वही आरोपी सतीश को दोषी पाते हुए सजा सुनाकर जेल भेज दिया।


